पुलिस महानिरीक्षक श्री बद्री नारायण मीणा द्वारा महिला संबंधी अपराधों एवं चिन्हित अपराध योजना अंतर्गत अपराधों की समीक्षा हेतु जिलों के पुलिस अधीक्षकों व नोडल अधिकारियों की ली गई वर्चुअल बैठक - HUMSAFAR MITRA NEWS

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Thursday, May 4, 2023

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पुलिस महानिरीक्षक श्री बद्री नारायण मीणा द्वारा महिला संबंधी अपराधों एवं चिन्हित अपराध योजना अंतर्गत अपराधों की समीक्षा हेतु जिलों के पुलिस अधीक्षकों व नोडल अधिकारियों की ली गई वर्चुअल बैठक

गंभीर अपराधों की विवेचना में सतत मॉनिटरिंग करने  के दिए  निर्देश

'हमसफर मित्र न्यूज' 



बिलासपुर।  दिनांक 04 मई 2023 को श्री बद्री नारायण मीणा, पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज बिलासपुर द्वारा महिला संबंधी अपराधों एवं चिन्हित अपराध योजना अंतर्गत अपराधों की समीक्षा हेतु रेंज अंतर्गत जिलों के पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं उप पुलिस अधीक्षकों की वर्चुअल समीक्षा बैठक ली गई। 


पुलिस महानिरीक्षक द्वारा जिलों की महिला संबंधी अपराधों एवं चिन्हित अपराध योजना अंतर्गत चिन्हित किये गये अपराधों की समीक्षा करते हुए विभिन्न बिन्दुओं पर कार्यवाही संबंधी निर्देश दिये गये। पुलिस महानिरीक्षक द्वारा जिलों में विगत वर्षों के लंबित सभी प्रकरणों के निराकरण की ओर विशेष ध्यान दिये जाने तथा इन प्रकरणों की समीक्षा की जाकर समयबद्ध निराकरण करने निर्देशित किया गया।


पुलिस महानिरीक्षक द्वारा चिन्हित अपराधों की विवेचना नियमित रूप से कराये जाने एवं नोडल अधिकारियों को चिन्हित अपराधों की सतत मॉनिटरिंग हेतु पृथक से डायजेस्ट संधारण किये जाने व अपराधों की विवेचना हेतु दिशा-निर्देश जारी किये जाने विशेष ज़ोर दिया गया। धारा 376 भा.द.वि. अंतर्गत प्रकरणों में 60 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कराये जाने तथा अपराध कायमी पश्चात प्राथमिकता के आधार पर राहत प्रकरण तैयार कर भेजे जाने निर्देशित किया गया। 


चिन्हित अपराध योजना अंतर्गत चिन्हित अपराधों में शत-प्रतिशत दोषसिद्धि हो इस हेतु अपराधों की सूक्ष्मता से विवेचना किये जाने पर ज़ोर देते हुए कहा गया कि जप्ती के दौरान वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी कराई जावे एवं प्रकरण का अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करने से पूर्व प्रकरण से संबंधित किसी भी प्रकार की रिपोर्ट यदि विधि विज्ञान प्रयोगशाला से प्राप्त नहीं हुआ हो तो विशेष प्रयास कर रिपोर्ट आवश्यक रूप से प्राप्त कर ली जावे, इसी प्रकार जिन प्रकरणों में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हैं तो ऐसे प्रकरणों में 65(बी) आई.टी. एक्ट का प्रमाणपत्र  प्राप्त कर संलग्न किया जावे।


समीक्षा बैठक में वरि.पुलिस अधीक्षक रायगढ़ श्री सदानंद कुमार, पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री संतोष सिंह, पुलिस अधीक्षक सारंगढ़-बिलाईगढ़ श्री आशुतोष सिंह, पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चाम्पा श्री राजेश अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक मुंगेली श्री चंद्रमोहन सिंह, पुलिस अधीक्षक कोरबा श्री उदय किरण, पुलिस अधीक्षक सक्ती श्री एम.आर.आहिरे, पुलिस अधीक्षक गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही श्री योगेश कुमार पटेल सहित रेंज कार्यालय में पदस्थ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती दीपमाला कश्यप उपस्थित रहीं।


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