असंगठित श्रमिकों को मिलेगी 3000 रुपये मासिक पेंशन, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में पंजीयन 15 मार्च तक अनिवार्य
'हमसफ़र मित्र न्यूज'
बिलासपुर, 06 फरवरी 2026। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत पात्र श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक श्रमिकों को 15 मार्च 2026 तक पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।
पंजीयन की प्रक्रिया जिले के लोक सेवा केंद्रों एवं च्वाइस सेंटरों के माध्यम से की जा सकती है। श्रम विभाग के अधिकारियों के अनुसार यह योजना 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के ऐसे श्रमिकों के लिए है, जो किसी भी प्रकार के कार्य या रोजगार में संलग्न हैं और जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपये से कम है।
अधिकारियों ने बताया कि यदि कोई श्रमिक 18 वर्ष की आयु में योजना से जुड़ता है, तो उसे प्रतिमाह 55 रुपये का अंशदान 60 वर्ष की आयु तक जमा करना होगा। इस प्रकार कुल 27,720 रुपये जमा होंगे, जबकि 60 वर्ष पूर्ण होने पर पहले ही वर्ष में 36,000 रुपये (3000 रुपये प्रतिमाह) पेंशन के रूप में प्राप्त होंगे। यानी एक ही वर्ष में जमा राशि से अधिक लाभ मिलेगा।
ये श्रमिक होंगे योजना के पात्र
योजना का लाभ लघु व्यापारी एवं स्वरोजगारी वर्ग को भी मिलेगा, जिनमें नाई, धोबी, मोची, दर्जी, पान दुकान संचालक, किराना दुकानदार, छोटे होटल एवं चाय दुकान संचालक शामिल हैं, जिनका वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये से कम हो और आयकर रिटर्न शून्य हो।
इसके अलावा असंगठित श्रमिकों में घरेलू कामगार, नौकर-नौकरानी, रिक्शा चालक, ऑटो चालक, फेरीवाले, कुली, प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, बढ़ई, हमाल, सफाई कर्मचारी, पेंटर, चौकीदार, सुरक्षा गार्ड, राउत, दूध वितरक, चरवाहा, मछुआरा, अखबार हॉकर, कचरा बीनने वाले, मनरेगा श्रमिक, स्व-सहायता समूह की महिलाएं, साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका, मितानिन, आशा कार्यकर्ता भी योजना के लिए पात्र होंगे।
श्रम विभाग ने पात्र श्रमिकों से अपील की है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर पंजीयन कराकर योजना का लाभ उठाएं और भविष्य को सुरक्षित बनाएं।

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