शासकीय अस्पताल के पीछे चाकू दिखाकर दहशत फैलाने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार
'हमसफ़र मित्र न्यूज'
बिलासपुर। बता दे कि 'हमसफ़र मित्र न्यूज' द्वारा पिछले सोमवार को भी आपको ऐसे ही समाचार से अवगत कराया गया था। ये भी समाचार शासकीय अस्पताल के पास का ही था। जिले के सबसे बड़े शासकीय अस्पताल सिम्स के पास स्थित चौक में आरोपी असरफ उर्फ असरु पिता असलम खान उम्र 35 वर्ष निवासी अशोक नगर, मुरूम खदान खमतराई को भी धारा 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। आखिर ऐसा क्या हैं जो अस्पताल के आसपास अपराधियों ने ऐसा हरकत करते हैं...? दरअसल अपराधियों को पता है कि बीमार व्यक्ति को अस्पताल लाने वाले के पास नकदी रकम होगा जिसे हम डरा धमका कर लूट सकते हैं, क्योंकि शहर के बड़े अस्पतालों में इलाज के लिए आसपास गाँव देहात से लोग आते हैं तथा उसे डराना आसान है। इसलिए दहशतगर्दों ने अस्पताल के आसपास को निशाना बनाना चाह रहे हैं। इस पर सभी अस्पताल के आसपास के चौक चौराहों पर सुरक्षाकर्मियों को तैनात होना जरूरी है।
ऐसे ही घटना आज दिनांक - 25 जुलाई शुक्रवार को मुखबीर के मोबाईल से सूचना मिली कि शेख इमरान उर्फ गिलू के द्वारा गांधी चौक शासकीय अस्पताल के पीछे रोड के पास एक धारदार लोहे का चाकू को लेकर लहराते हुए आने जाने वाले लोगों को डरा धमका रहा है। सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपी शेख इमरान उर्फ गिलू पिता शेख रमजान उम्र 21 वर्ष निवासी गांधी चौक के पास गली फैजलबाडा थाना सिटी कोतवाली जिला बिलासपुर छ.ग को पकड़ लिया गया। जिसके पास से लोहे का धारदार एक चाकू मिला जिसके संबंध में धारा 94 बी. एन. एस. एस के नोटिस दस्तावेज पेश करने हेतु दिया गया। जो नोटिस पर कोई दस्तावेज नहीं होना बताये जाने पर आरोपी का कृत्य अपराध धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट का घटित करना पाये जाने से आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. - 373 / 25 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।
उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक थाना प्रभारी विवेके कुमार पाण्डेय, प्रआर विनोद यादव, हमराम स्टॉफ आर. गोकूल जांगडे, धीरेन्द्र तोमर का विशेष योगदान रहा है ।

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