धोखाधड़ी की आरोपी महिला सरकंडा पुलिस के गिरफ्त में
बिलासपुर से 'राकेश खरे' की रिपोर्ट
'हमसफर मित्र न्यूज'
बिलासपुर । दिनांक 31 अगस्त 2012 को रंजन बोले पिता समेलाल बंधवापारा सरकंडा हाल मुकाम मंझवापारा बिलासपुर से प.ह.नं.- 17/25 खसरा नं.- 559/1-य रकबा 0.061 (15 डिसमील) को आरोपी तुलसी बाई पति भुलऊ राम भार्गव निवासी पथरिया एवं प्रकाश राय पिता स्व. मया राम पथरिया एवं अन्य के द्वारा रंजन बोले की जमीन को कूटरचना कर फर्जी वसीयतनामा तैयार करवाकर रंजन बोले के लिखित हस्ताक्षर के स्थान अंगूठा लगाकर फर्जी हस्ताक्षर कर वसीयतनामा तैयार कर जमीन को किसी दुसरे को बेच दिया गया. प्रार्थी द्वारा लिखित आवेदन पेश करने पर अपराध धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भादवि का पाये जाने से अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया..
दौरान विवेचना के तुलसी बाई का मेमोरेंडम कथन लिया गया जो अपने कथन में बताएं कि उसका भांजा प्रकाश राय, दिलीप कौशिक के द्वारा मिलीभगत कर मरणासन्न हालत में वसीयतनामा कर आए .
-- आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा सदर का सबूत पाए जाने से गिरफ्तार कर गिरफ्तारी किया गया.
(अपराध क्रमांक 1206 वर्ष 2021 )
सराहनीय कार्य :-
निरीक्षक परिवेश तिवारी के साथ उनि h.R.यदु, आर बलबीर, आर विवेक राय, आर प्रमोद सिंह, सत्य पाटले व अन्य....
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