हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सुनाई गई सजा
'हमसफर मित्र न्यूज'
बलौदाबाजार । ग्राम अमोदी थाना सरसीवा के निवासी शिवप्रसाद तीजराम और अजय पटेल ने मिलकर अपने ही पुत्र मील कुमार की दिनांक 06-06-2020 को गले में रस्सा डालकर और पटकर हत्या करने के आरोपीगण को श्री दीपक कुमार देशलहरे तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश के द्वारा आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक राजनारायण त्रिपाठी ने अभियोजन का पक्ष रखा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना दिनांक 06-06-2020 को सुबह 10 बजे ग्राम अमोदी थाना सरसीवा क्षेत्र में आपस में मिलकर मिल कुमार की हत्या करने के आशय से ग्राम अमोदी थाना सरसीवा के निवासी शिवप्रसाद तीजराम और अजय पटेल एक साथ मिलकर लात घुसा से मारपीट तथा गले में रस्सी डालकर खीचकर बार बार उठाकर फर्स में पटककर उसके शरीर प्राण घातक चोट पहुंचाकर हत्या किया थे। गांव के कोटवार आनंददास मानिकपुरी ने जिसकी सूचना थाना सरसीवा में दी थी। थाना सरसीवा के द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध धारा 302.34 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र, माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा विचारण किया गया।
माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा कुल 14 साक्षीयों का परीक्षण कराया गया। माननीय विद्वान न्यायाधीश दीपक कुमार देशलहरे तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश बलौदाबाजार द्वारा प्रकरण के गवाहों के सुक्ष्म अवलोकन करते हुए एवं अतिरिक्त लोक अभियोजक राजनारायण त्रिपाठी के दलिलो को सुनने के पश्चात प्रकरण में आरोपीगण के विरूद्ध दण्डादेश पारित कर आरोपीगण ग्राम अमोदी थाना सरसीवा के निवासी शिवप्रसाद तीजराम और अजय पटेल को धारा 302, 34 भा.द.वि में दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं प्रत्येक आरोपीगण को 1000 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया हैं एवं अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं किये जाने पर एक वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई।
Ssv news
No comments:
Post a Comment