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Tuesday, August 3, 2021



हाईकोर्ट ने दिया समयमान वेतन का निर्धारण कर पेंशन भुगतान का आदेश

बिलासपुर से 'राकेश खरे' की रिपोर्ट 

'हमसफर मित्र न्यूज' 


बिलासपुर। हाई कोर्ट ने सेवानिवृत व्याख्याता की याचिका में शासन को तीन माह के अंदर समयमान वेतन का निर्धारण कर याचिकाकर्ता को पेंशन भुगतान करने का आदेश दिया है।

याचिकाकर्ता हफीज मोहम्मद कुरैशी हाई स्कूल रतनपुर से मई 2021 को व्याख्यता के पद से रिटायर हुए है। उन्हें समयमान वेतनमान भुगतान हेतु सितंबर 2020 प्रस्ताव भेजा गया था। किंतु रिटायर होने के बाद भी समयमान वेतनमान का निर्धारण नही किया गया। इसके खिलाफ उन्होंने अधिवक्ता अब्दुल वहाब खान के माध्यम से संयुक्त संचालक लोकशिक्षण बिलासपुर संभाग, जिला शिक्षा अधिकारी सहित अन्य को पक्षकार बनाते हुए याचिका पेश की। जस्टिस पी सेम कोशी ने सुनवाई उपरांत शासन को तीन माह के अंदर समयमान वेतनमान का निर्धारण कर याचिकाकर्ता को एरियर्स सहित पेंशन भुगतान करने का आदेश दिया है।

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