यहां मास्क नहीं पहनने पर 1 लाख रुपये जुर्माना, 2 साल की जेल
'हमसफर मित्र'।
गुरुवार 23 जुलाई।रांची। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार ने तरह-तरह के तरीकें अपना रहे हैं। लॉकडाउन के बावजूद लोग घर से बाहर निकलना रहे हैं। न ही मास्क का उपयोग कर रहे हैं और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। जिसके चलते संक्रमण ज्यादा फैल रहा है।
झारखंड राज्य में कोरोना नियमों की अनदेखी और मास्क न पहनने पर अब बहुत बड़ा जुर्माने का प्रावधान रखा है। अब बिना मास्क के बाहर निकलने पर उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना और 2 साल की जेल हो सकती है। झारखंड कैबिनेट बैठक में गुरुवार को संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 को पारित कर दिया। इसमें कहा गया है कि सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले और मास्क न पहनने वालों को 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
इसके साथ ही नए नियम के तहत अगर कोई नियमों का उल्लंघन या मास्क नहीं पहनता है तो उसे 2 साल तक जेल में रहना भी पड़ सकता है। हालांकि, आज उल्लंघनकर्ताओं को रोकने के लिए सड़कों पर कोई चेकिंग नहीं देखी गई। राजधानी रांची की सड़क पर कई लोग बिना मास्क के देखे गए हैं।
झारखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस वजह से अब सरकारी अस्पतालों में जगह नहीं बचीं है। सरकार ने फैसला किया है अब प्राइवेट हॉस्पिटल और बैंकेट हॉल का इस्तेमाल अब आइसोलेश वार्ड बनाने में किया जाएगा, हालांकि सरकार के इस फैसले का रांची के स्टेशन रोड पर रहने वाले लोग विरोध कर रहे हैं।
लोगों का कहना है कि सरकार की ओर से कोरोना मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड रिहायशी इलाकों में बनाया जा रहा है, इस वजह से उनकी जिंदगी खतरे में पड़ गई है। रांची के स्टेशन रोड पर रहने वाले 200 परिवारों ने सरकार के फैसले का विरोध किया है और कहा है कि आइसोलेशन वार्ड को कहीं और बनाया जाए क्योंकि हमें खतरा मालूम पड़ रहा है।

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