आज से एलपीजी सिलेंडर डिलीवरी के नए नियम लागू, जानें क्या है नया नियम, तभी मिलेगा गैस सिलेंडर
'हमसफ़र मित्र न्यूज'
नई दिल्ली, 1 मई 2026। देशभर में आज से एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग और डिलीवरी से जुड़े नए नियम लागू हो गए हैं। अब उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर प्राप्त करने के लिए OTP (डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड - DAC) अनिवार्य रूप से बताना होगा। बिना OTP के डिलीवरी नहीं की जाएगी।
सरकार और तेल कंपनियों के इस नए नियम का उद्देश्य गैस सिलेंडर की कालाबाजारी, दुरुपयोग और फर्जी डिलीवरी पर रोक लगाना है। नए सिस्टम के तहत, जैसे ही उपभोक्ता गैस रिफिल बुक करेंगे, उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, जिसे डिलीवरी के समय एजेंट को बताना जरूरी होगा। अब केवल बुकिंग रसीद या उपभोक्ता नंबर के आधार पर सिलेंडर नहीं मिलेगा।
इसके अलावा, बुकिंग गैप नियम में भी बदलाव किया गया है। शहरी क्षेत्रों में अब दो बुकिंग के बीच का अंतर 21 दिनों से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह अवधि 45 दिन तक निर्धारित की गई है। निर्धारित समय से पहले बुकिंग करने पर सिस्टम उसे स्वतः ही अस्वीकार कर देगा।
तेल कंपनियां—इंडियन ऑयल (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL)—अब हर महीने की पहली तारीख को कीमतों और नियमों में संभावित बदलाव की जानकारी जारी करेंगी। ऐसे में 1 मई को गैस की कीमतों में भी संशोधन की संभावना जताई जा रही है।
उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर सक्रिय रखें, बुकिंग से पहले गैप नियम की जांच कर लें और डिलीवरी के समय OTP तैयार रखें। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को आधार ई-केवाईसी अपडेट रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।
सरकार का मानना है कि इन बदलावों से गैस वितरण प्रणाली में पारदर्शिता आएगी और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी।

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