भाजपा विधायक के खिलाफ गैंगरेप का मुकदमा दर्ज, पीड़िता ने कहा- हैवानों ने मेरे चेहरे पर पेशाब किया वायरस का इंजेक्शन भी लगाया... जानें क्या है पूरा मामला
'हमसफ़र मित्र न्यूज'
भाजपा विधायक मुनिरत्ना और उनके साथियों के खिलाफ सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज किया गया है। यह मामला उस समय सुर्खियों में आया हैए जब एक 40 वर्षीय महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उनके ऊपर न केवल बलात्कार किया गया। बल्कि उनके चेहरे पर पेशाब करने और जानलेवा वायरस का इंजेक्शन लगाने के प्रयास भी किए गए हैं।
जानकारी के मुताबिक, पीड़ित महिला ने आरोप लगाया है कि घटना 11 जून 2023 को मथिकेरे में विधायक के कार्यालय में हुई। शिकायत में कहा गया है कि वह अपने साथी के साथ कार में अपने कार्यालय पहुंची थी। उसके बताया कि जब वह कार्यालय पहुंची तो वहां मौजूद विधायक मुनिरत्ना और उनके तीन साथियों ने उसके साथ कथित तौर पर बलात्कार किया। महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि उसके इनकार करने के बावजूद आरोपियों ने उसके कपड़े उतार दिए और उसे धमकी दी कि यदि उसने सहयोग नहीं किया तो वह उसके बेटे को मार देंगे।
पीड़िता ने लगाए ये आरोप
एफआईआर में दर्ज शिकायत के महिला ने बताया कि विधायक मुनिरत्ना ने अपने दो साथियों को बलात्कार करने के लिए कहा था। इसके अलावा महिला का आरोप है कि उसके चेहरे पर पेशाब किया गया। उसी कमरे में एक अज्ञात व्यक्ति घुस आया जिसने एक सफेद डिब्बा दिया। जिसमें से उसने एक सिरिंज निकाली और उसे इंजेक्शन लगा दिया। महिला का कहना है कि इस दौरान आरोपी ने उसे धमकी दी कि यदि उसने किसी को इस घटना के बारे में बताया तो वह उसके परिवार को बर्बाद कर देगा।
पुलिस में शिकायत दर्ज कराई
महिला ने यह भी बताया कि जनवरी में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां उसके शरीर में एक लाइलाज वायरस का पता चला। उसने यह भी आरोप लगाया कि 19 मई को घटना के बाद वह व्यथित होकर कुछ गोलियां खाकर अपनी जान लेने का प्रयास भी कर चुकी है। इसके बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
पीड़िता पहले जा चुकी जेल
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि इस हमले से पहले भी विधायक मुनिरत्ना और उनके साथियों ने उसके खिलाफ झूठे मामले दर्ज कराए थे। जब वह जेल से रिहा हुई तो आरोपियों ने उससे मुलाकात की और आश्वासन दिया कि वह उसके खिलाफ आरोपों को हटा देगा। इस बहाने से वह महिला को अपने कार्यालय में बुलाकर घटना को अंजाम दिया।
इन धाराओं में मुकदमा दर्ज
पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। जिसमें धारा 376 डी (सामूहिक बलात्कार), धारा 270 (जीवन के लिए खतरनाक वायरस का संक्रमण फैलाने का प्रयास), धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), धारा 354, धारा 504, धारा 506 (आपराधिक धमकी), धारा 509 और धारा 34 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं, इस मामले में भाजपा विधायक मुनिरत्ना की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आवश्यक कार्रवाई जारी है। यह पूरा मामला कर्नाटक का है।
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