नाबालिग लड़की को भगाकर ले जाने वाले दो आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार
'हमसफ़र मित्र न्यूज'
बिलासपुर। शहर के दो नाबालिग लड़की की गायब होने के सूचना पर पुलिस ने पतासाजी लगाकर करीब डेढ़ महीने बाद दो आरोपी को शहर से ही गिरफ्तार कर लिया। दोनों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया जहा से उन दोनों आरोपी को जेल भेज दिया गया है।
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने दिनांक 11 अप्रैल 2025 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिक बालिका उम्र करीब 15 वर्ष 9 माह की दिनांक 07 अप्रैल 2025 के सुबह करीब 7.00 बजे घर से बिना बताये कहीं चली गई है, आसपास रिस्तेदारों में पता तलाश किये कोई पता नहीं चला कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा नाबालिक लड़की को बहला फूसलाकर अपहरण कर ले गया है की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 531/2025 धारा 137(2) बीएनएस कायम कर विवेचना में लिया गया। इसी प्रकार प्रार्थिया ने दिनांक 18 मई 2025 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसकी नाबालिक लड़की उम्र करीब 14 वर्ष की घर से बिना बताये कहीं चली गई है, नही मिल रही है कोई अज्ञात व्यक्ति नाबालिक लड़की को बहला फूसलाकर अपहरण कर ले गया है प्रार्थिया के उक्त रिपोर्ट पर अप.क्र. 721/2025 धारा 137(2) बीएनएस दर्ज कर पतासाजी में लिया गया, दौरान पतासाजी आज दिनांक 22 मई 2025 को सूचना मिला कि अप.क्र. 531/25 की अपहृत नाबालिक बालिका रेल्वे स्टेशन बिलासपुर में साहिल नागदेवे के साथ है, इसी प्रकार अप.क्र. 721/25 की अपहृता को यादव मोहल्ला टिकरापारा थाना सिटी कोतवाली में होने की जानकारी मिलने पर सूचना के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) को अवगत कराया गया, जिनके द्वारा तत्काल अपहृत बालिकाओं को दस्तयाब कर वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश दिये। जिसके परिपालन में अति0 पुलिस अधीक्षक महोदय (शहर) बिलासपुर श्री राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक सरकंडा श्री सिद्धार्थ बघेल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सरकंडा निरीक्षक निलेश कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में पृथक-पृथक टीम तैयार कर भेजा गया जिनके द्वारा अप.क्र. 531/25 की अपहृत बालिका को रेल्वे स्टेशन बिलासपुर में संदेही साहिल नागदेवे के साथ एवं अप.क्र. 721/25 की अपहृता को यादव मोहल्ला टिकरापारा थाना सिटी कोतवाली में संदेही आकाश विश्वकर्मा के घर से बरामद कर पूछताछ किया जो संदेहियों के द्वारा शादी करने की बात कहते हुये बहला फूसलाकर अपने साथ ले जाकर शारीरिक संबंध बनाना बताये, पीड़िताओं के कथन के आधार पर प्रकरण में पॉक्सो एक्ट की धारा जोड़ी जाकर आरोपी साहिल नागदेवे एवं आकाश विश्वकर्मा को आज दिनांक 22 मई 2025 को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
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