कोटपा अधिनियम के तहत कार्रवाई, 10 आरोपियों से उसुली गई जुर्माना
'हमसफ़र मित्र न्यूज'
बिलासपुर, 22 मई/सिटी सिटी श्री संजय अग्रवाल के निर्देशों पर स्कूल परिसरों के नजदीकी और सार्वजनिक स्थानों पर प्लास्टिक डीज़ल्स की बिक्री और धूम्रपान पर कार्रवाई की गई। औषधि विभाग, नगर निगम और सिरगिट्टी थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने तिफारा और न्यू बस स्टैंड क्षेत्र में अभियान और 10 से सफ़ाई वसूली की।
डीपीएस, सेंट पॉल, डीके स्कूल और न्यू बस स्टैंड के पास मौजूद कुल 10 मानकों पर कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 और 6 के उल्लंघन के दौरान मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी श्री रामलम तिवारी के मार्गदर्शन में 750 रुपये का उल्लंघन किया गया। टीम ने तिफारा क्षेत्र के 5 घाटियों को प्रतिबंधित कर दिया कि वे स्कूल के 100 गज के गुट में तंबाकू उत्पादों की बिक्री बंद कर दें। कोटपा अधिनियम की धारा 6 के अनुसार, किसी भी शिक्षण संस्थान के अंदर 100 गज के तंबाकू या इससे जुड़े उत्पाद का कारोबार पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
वहीं न्यू बस स्टैंड क्षेत्र में 5 दुकानें बंद करने के निर्देश दिए गए हैं कि वे अपनी दुकानें साफ कर लें।
"यहाँ धूम्रपान वर्जित है" और
"18 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं मिलेगा टॉक्सिक उत्पाद"
कोटपा अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करना कानूनन अपराध है। एक्शन टीम में पर्यवेक्षक दवा सुनील पांडा, नगर निगम स्वास्थ्य इंस्पेक्टर धीरज, सिरगिट्टी थाना प्रभारी और कर्मचारी शामिल रहे। प्रशासन ने अनुशासनात्मक को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में कोटपा अधिनियम का उल्लंघन पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने लोगों से अपील की है कि वे धूम्रपान और नशे की लत का पालन करें।
No comments:
Post a Comment