बिल्हा में अवैध प्लाटिंग व अवैध निर्माण के क्रय-विक्रय पर प्रशासन ने लगाई रोक, अवैध प्लाटिंग वालों पर एफआईआर प्रस्तावित - HUMSAFAR MITRA NEWS

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Tuesday, June 13, 2023

 


बिल्हा में अवैध प्लाटिंग व अवैध निर्माण के क्रय-विक्रय पर प्रशासन ने लगाई रोक, अवैध प्लाटिंग वालों पर एफआईआर प्रस्तावित 

'हमसफर मित्र न्यूज' 



बिल्हा । बिल्हा नगर पंचायत में नियमों को ताक में रखकर अवैध प्लाटिंग का मामला सामने आ रहा है। जहां नगर पालिका अधिकारी द्वारा आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही व एफ आई आर प्रस्तावित किया गया। बता दे क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 1 खसरा नंबर 307 एवं उसके बटाकंन में नगर पंचायत से विधिवत कॉलोनी अनुज्ञा पंजीकरण प्राप्त किए बगैर अनावश्यक शासकीय शुल्क जमा किए एवं टाउन एंड कंट्री प्लाटिंग से बिना लेआउट अनुमोदन किए अवैध प्लांटिंग अवैध निर्माण के लिए क्रय-विक्रय किया जा रहा है।

जानकारी के मुताबिक मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत बिल्हा ने बिल्हा नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 1 में अवैध प्लाटिंग व अवैध कालोनी निर्माण कर क्रय विक्रय करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इस पर रोक लगा दी है।

सीएमओ प्रवीण सिंह गहलोत ने नगर पंचायत बिल्हा द्वारा जारी किए गए आदेश में बताया गया है कि खसरा नंबर 307 व उसके 305, 306, 321 बटांकन के भूमि स्वामित्व के द्वारा बिल्हा नगर पंचायत से विधिवत कॉलोनी अनुज्ञा पंजीकरण प्राप्त किए बगैर व बिना शुल्क जमा व नगर पंचायत टाउन प्लानिंग से बिना ले-आउट अनुमोदन किए उक्त भूखंड में अवैध प्लाटिंग अवैध भवन कालोनी निर्माण करके भूमि को अवैध रूप से उप विभाजित करते हुए क्रय-विक्रय किया जा रहा है। इस पर बिल्हा नगर पंचायत ने • अधिकार का उपयोग करते हुए एददृवा द्वारा उक्त भूमि खसरा नंबर 307 व उनके बटांकन को उपविभाजित कर किए गए संपूर्ण अनंतरण अनुज्ञा को शून्य घोषित कर दिया गया है। साथ ही उक्त खसरा में शेष भूमि को उपविभाजित कर क्रय विक्रय पंजीयन करार अनुज्ञा व्यपवर्तन अतंरण पर आगामी आदेश तक रोक लगा दिया गया है। इसके अलावा आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति व अधिकारी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर कठोर दंडात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। और अवैध प्लाटिंग कर्ताओं की सूची जारी की है। सूची के अनुसार खसरा क्रमांक 307/2 में दो व्यक्ति - 1. नीरज रेलवानी, पिता नानक रेलवानी, वार्ड नंबर 3, बिल्हा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। 2. राजेश कुमार साहा, पिता सत्येन्द्र साहा, निवासी 203/A महावीर सिटी मोपका, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। इसी तरह खसरा क्रमांक 307/5, 6 और 21 में नितिश पटेल तथा उनके भाई नवीन पटेल और उन दोनों के पिता दिव्यानंद पटेल, पिता मेवालाल पटेल, नवीन प्लाजा तेलीपारा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ शामिल हैं। 

उपरोक्त अवैध प्लाटिंग कर्ताओं द्वारा छत्तीसगढ़ शासन को लाखों रुपए की राजस्व हानि के साथ-साथ छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम की धारा 339 के तहत दंडनीय श्रेणी में अपराध किया जा रहा है जो कि 3 वर्ष से 7 वर्ष का कारावास व 100000 तक का जुर्माना दंडनीय है। छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 339 च 1 में उल्लेख आधार पर राजस्व संहिता सन 1959 क्रमांक 20-1959 अनिष्ट किसी बात को होते हुए भी कॉलोनी निर्माण करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा अवैध व्यपवर्तन के अवैध कॉलोनी निर्माण के क्षेत्र में किसी भी भूखंडों का किया गया कोई अंतरण या अंतरण का कोई करार शून्य होगा।

मामले में उक्त अधिकार का उपयोग करते हुए एददृवा द्वारा उक्त भूमि खसरा नंबर 307 व उनके बटांकन को उपविभाजित कर किए गए संपूर्ण अनंतरण अनुज्ञा को शून्य घोषित किया जाता है। साथ ही उक्त खसरा में शेष भूमि को उपविभाजित कर क्रय विक्रय पंजीयन करार अनुज्ञा व्यपवर्तन अतंरण पर आगामी आदेश तक रोक लगाया जाता है। आदेश के उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति व अधिकारी के विरुद्ध अपराध पंजीबधकर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।


सीएमओ गहलोत के कार्य से नगरवासी खुश

देखा जाए तो प्रवीण सिंह गहलोत जब से बिल्हा नगर पंचायत में सीएमओ पद पर कार्यरत हैं तब से नगर में सारे सुविधाएं उपलब्ध होने लगी है। इनके कार्य से नगरवासी तो खुश हैं पर अवैध कार्य करने वाले नाखुश नजर आ रहे हैं। इनके द्वारा घर-घर नल योजना के तहत सभी घरों में पानी पहुंचाया गया है। ज्ञात हो कि कुछ वर्ष पूर्व नगर का सबसे बड़ा समस्या पानी की कमी थी। टैंकर द्वारा मोहल्लों में जल पहुंचाया जा रहा था, और आज गहलोत ने सभी घरों में पानी पहुंचाकर  टैंकर मुक्त कर जनता के सबसे ज्यादा बड़ी समस्या को दूर किया है। ऐसा ही नहीं इनके कार्य के दौरान नगर में विकास का झलक दिख ही रहा है। वर्तमान में मुढ़ीपार रोड में स्थित पेट्रोल पंप तक स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य भी जारी है। इस के साथ ही अवैध रूप से होने वाले कार्य पर भी लगाम लगाने के लिए प्रयासरत हैं। 






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