"मैडम, अगर आप छुट्टी चाहती हैं, तो आओ और मुझसे अकेले मिलो" यौन उत्पीड़न नहीं : हाईकोर्ट
बिलासपुर से 'राकेश खरे' की रिपोर्ट
'हमसफर मित्र न्यूज'
बिलासपुर । छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में निर्णय सुनाते हुए सहायक प्राध्यापक के खिलाफ महिला सहकर्मी द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर रद्द कर दी है। कोर्ट ने कहा, "मैडम, अगर आप छुट्टी चाहती हैं, तो आओ और मुझसे अकेले मिलो" को यौन प्रकृति की टिप्पणी के रूप में नहीं माना जा सकता है।
गौरतलब है कि याचिकाकर्ता प्राध्यापक ने सहकर्मी महिला द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट की शरण ली थी। याचिका में तर्क दिया गया कि उन पर यह टिप्पणी करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 354 ए के तहत आरोप लगाया गया है। जबकि कोई शारीरिक संपर्क, कोई यौन अनुरोध की मांग नहीं थी। इसलिए, याचिकाकर्ता के खिलाफ अपराध नहीं बनता।
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