बेमेतरा जिले में 17 मई तक लॉकडाउन की हुई घोषणा…कलेक्टर शिव अनंत तायल ने जारी किया
नवागढ़ से दुजेय साहू की रिपोर्ट
'हमसफर मित्र न्यूज'
बेमेतरा: जिलों की आज घोषणा की गई हर जिले में अलग-अलग समय के लिए लॉकडाउन के लिए राज्य सरकार ने जिला कलेक्टर्स को गाइडलाइन जारी की है, जारी निर्देश के अनुसार बेमेतरा में 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। लॉकडाउन के दौरान जिला प्रशासन की ओर से जारी दिशा निर्देश लागू ।
जिला प्रशासन ने दो श्रेणियों में लॉकडाउन को बढ़ाकर नियमावली जारी की है। जिसके मुताबिक रायपुर और दुर्ग को लेकर अलग नियम बनाए गए हैं। वहीं बाकी 26 जिलों में अलग नियम लागू होंगे। जिलों के कलेक्टर और उच्च अधिकारियों को इस संबंधित आदेश जारी करने का निर्देश दिया गया है।
केवल रायपुर और दुर्ग जिले को छोड़कर सभी 26 जिलों के लिए नियम होंगे, उसके अनुसार,
कृषि क्षेत्र ,बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्रों की दुकानों और उनकी मरम्मत के लिए दुकानें / गोदाम खोलना। उर्वरक ट्रकों की आवाजाही शुरु होगी।
किराना दुकानें खुल सकती हैं, पर होम डिलीवरी होगी। (मौहल्लों में केवल स्वतंत्र प्रतिष्ठान, और मॉल और सुपरमार्केट में नहीं)
शारीरिक रूप से दुकानें खोलने के बिना, केवल होम डिलीवरी के माध्यम से दैनिक जरूरतों / प्रावधान स्टोर (मौहल्ले और सुपरमार्केट में उन लोगों के लिए स्वतंत्र प्रतिष्ठान जिनके पास नहीं हैं)
बैंकों और डाकघरों को 50% जनशक्ति के साथ खोलने के लिए – केवल व्यापार लेनदेन के लिए, सभी प्रकार के व्यवसायों के लिए।
डाक डाक सेवाओं के लिए कूरियर सेवाएं (ई-कॉमर्स के लिए नहीं)
इलेक्ट्रीशियन , प्लंबर एसी, कूलर, सैनिटरी फिटिंग की घरेलू सेवाओं ,मरम्मत के लिए। इसके अलावा उनकी मरम्मत की दुकानें।
एसी, पंखे, कूलर (बिना दुकानें खोले) की होम डिलीवरी। 8. पेट्रोल पंप , सभी उद्देश्यों के लिए खोलना, और बिना समय की पाबंदी के।
गैस एजेंसियां - खोलना।
पोल्ट्री, मांस, अंडा, दूध, डेयरी और डेयरी उत्पादों की दुकानें।
आटा मिल्स (आटा चक्की)।
रजिस्ट्री कार्यालय खोलने के लिए, न्यूनतम कर्मचारियों और टोकन प्रणाली (50% कर्मचारियों के साथ, पिछले साल की तरह)
अन्य केवल ऑनलाइन होम डिलीवरी की अनुमति है। 14. फल और सब्जी के ठेले, फेरे करते हुए।
सभी श्रम गहन कार्य और सभी साइट पर काम करता है – पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, पीएचई, वन, पी एंड आरडी आरईएस मनरेगा, आदि से संबंधित।
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