कोरोना के संक्रमण बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी - HUMSAFAR MITRA NEWS

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Thursday, March 25, 2021

 

कोरोना के संक्रमण बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

बिलासपुर। संजय मिश्रा

'हमसफर मित्र न्यूज'। 


कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए राज्य शासन एवं भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार कोरोना वायरस नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं। 

कलेक्टर डाॅ. सारांश मित्तर द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 34 एपिडेमिक एक्ट, 1987 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आदेश प्रसारित किये गये हैं - 

होली मिलन या अन्य किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति आगामी आदेश पर्यन्त नही होगी। होलिका दहन के दौरान सैनेटाईजर, फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क का उपयोग करने की शर्त का कड़ाई से पालन करते हुए अधिकतम 05 व्यक्ति उपस्थित रह सकेंगे। जिला बिलासपुर अन्तर्गत सभी पर्यटन स्थलों में आम जनता का प्रवेश आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक स्थलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। उल्लंघन की दशा में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा। अर्थदण्ड देने से इंकार करने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। समस्त प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम एवं त्यौहार, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, खेलकूद, मेला, समारोह अथवा अन्य किसी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा। 

धार्मिक स्थल केवल व्यक्तिगत पूजा के लिए खुले रहेंगे। व्यक्तिगत रूप से धार्मिक स्थल में प्रवेश किया जा सकेगा, परन्तु किसी प्रकार के सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन नही किया जाएगा। विवाह, अंत्येष्टि, दशगात्र अथवा उससे संबंधित आवश्यक कार्यक्रम में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का कड़ाई से उपयोग की शर्त के अधीन अधिकतम 50 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों को समय-समय पर हाथ धोना एवं सैनेटाईज करना अनिवार्य होगा तथा कार्यक्रम के लिए नियमानुसार अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी। समस्त प्रकार के सभा, धरना, रैली, जुलुस अथवा सार्वजनिक प्रदर्शनी आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित रहेगें। दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों में क्रमशः 02 एवं 04 व्यक्ति ही बैठ सकेंगे। डी.जे., नगाड़ा अथवा अन्य समस्त प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित रहेगा। 

अन्य राज्यों से हवाई यात्रा, रेल अथवा सड़क मार्ग से जिले में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को 07 दिवस होम क्वारंटाईन में रहना अनिवार्य होगा अथवा न्यूनतम 72 घंटे पूर्व की कोविड-19 नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा या बिलासपुर जिले में पहुंचने के पश्चात कोविड-19 की जांच कराकर निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने तक उसे होम क्वारंटाईन में रहना अनिवार्य होगा। किन्तु कोई व्यक्ति शासकीय, व्यवसायिक, विवाह तथा अन्य कारणों से बिलासपुर आता है एवं एक से तीन दिनों में वापस चला जाता है, तो उन्हें होम क्वारेंटाईन की अनिवार्यता नहीं होगी, परन्तु कोविड-19 की अन्य गाईडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा। सार्वजनिक स्थलों, सिनेमा, हाॅल एवं माॅल्स में आने-जाने वालों की दैनिक जांच की जाएगी एवं कोविड गाईडलाइन का पालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। 

यदि किसी व्यक्ति को सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, स्वाद या गंध महसूस नहीं होना, दस्त, उल्टी या शरीर में दर्द की शिकायत हो, तो निकटतम केंद्र में कोविड-19 जांच कराना तथा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक होम क्वांरटाईन में रहना अनिवार्य होगा। रिपोर्ट पाॅजिटिव होने तथा होम आईसोलेशन हेतु अनुमति प्रदान किये जाने पर अनुमति की शर्ताें का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। यदि किसी क्षेत्र में कोविड-19 पाॅजिटिव मरीजों की सघनता पायी जाती है तो उक्त क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा तथा उक्त क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को कंटेनमेंट जोन संबंधी समस्त दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।  

सशर्त अनुमति को छोड़कर सार्वजनिक स्थलों में 05 से अधिक व्यक्तियों को एकत्रित होना आगामी ओदश पर्यन्त प्रतिबंधित रहेगा। बिलासपुर जिले में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना वायरस निगरानी, जांच, निरीक्षण दल द्वारा भौतिक परीक्षण, संगरोध और इलाज से संबंधित अधिकारी, कर्मचारियों को यदि कोई भी व्यक्ति सहयोग देने से इंकार करता है अथवा वांछित जानकारी देने से इंकार करता है या निगरानी दल के निर्देशों का पालन नहीं करता है  अथवा इस आदेश का उल्लंघन करता है तो वह व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा सहपठित एपिडेमिक डिसीजेंज एक्ट 1897 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अधीन दण्ड का भागी होगा।

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