बलात्कार के आरोपी को मिला 10 साल की सजा
भाटापारा से डी पी रात्रे की रिपोर्ट
'हमसफर मित्र न्यूज'।
भाटापारा/डी पी रात्रे:- थाना भाटापारा ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सिद्धबाबा धौराभाठा में अपने मकान में ले जाकर प्रार्थीया पीडिता को शादी का प्रलोभन देकर उसकी स्वतंत्र इच्छा एवं सम्मति के बिना जबरन लैगिंक संभोग कर बलात्संग करने वाले आरोपी रतन यादव पिता लालाराम को अपर सत्र न्यायाधीश भाटापारा सत्येन्द्र कुमार साहू ने 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया है । अतिरिक्त लोक अभियोजक न्याजी खान से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 13 जुलाई 2019 को थाना भाटापारा ग्रामीण में उपस्थित होकर पीडिता ने इस आशय का लिखित आवेदन किया कि लगभग 5-6 माह पहले पीडिता अपनी मां के साथ सिद्धबाबा धौराभाठा में किराये के मकान में रहती थी तब वहीं का निवासी रतन यादव 16 फरवरी 2019 को समय करीब 9 बजे प्रात: तुमसे शादी करूंगा तुमसे बहुत प्यार करता हूं कहते हुए अपने घर ले गया और जबरन उसके साथ गलत संबंध बनाकर उसका शारीरिक शोषण किया । उसके बाद आरोपी उसे अक्सर अपने घर बुलाता था और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था जिससे वह गर्भवती हो गयी और आरोपी उसे अपनाने से मना कर दिया । उक्त शिकायत पर थाना भाटापारा ग्रामीण में अपराध 248-2019 अंतर्गत धारा 376 भा.द.संहिता दर्ज कर तत्कालीन सहायक उपनिरीक्षक सी आर साहू व्दारा प्रकरण विवेचना में लेकर साक्ष्य एकत्रीकरण जप्ती डाक्टरी मलाहिजा आदि विवेचना कर प्रकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ । जहां आरोपी स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया जाना कहते हुए आरोप को अस्वीकार कर दिया । तब न्यायालय में साक्ष्य शुरू हुई । उपरोक्त प्रकरण में शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक न्याजी खान ने समस्त साक्ष्यों एवं तथ्यों को माननीय न्यायालय के समक्ष रखा और आरोपी को कठोर सजा दिये जाने का निवेदन किया । संपूर्ण प्रकरण का अवलोकन करने के बाद माननीय न्यायालय ने पाया कि अभियुक्त का प्रारंभ से यह आशय रहा है कि वह पीडिता से विवाह नही करेगा उक्त दुराशय के पश्चात भी अभियुक्त ने पीडिता के साथ अनेक बार शारीरिक संबंध बनाया जिससे वह गर्भवती होकर एक पुत्र को जन्म दी है । इस प्रकार अभियुक्त व्दारा पीडिता की शारीरिक संबंध बनाने में सहमति छलपूवर्क प्राप्त करना स्थापित होता है । प्रकरण में प्राप्त साक्ष्य और दोनो पक्षों के तर्क सुनने के पश्चात माननीय अपर सत्र न्यायाधीश सत्येन्द्र कुमार साहू ने आरोपी रतन यादव को अपराध की गंभीरता को देखते हुए धारा 376-1भा.द.संहिता में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया है । अर्थदण्ड की राशि अदा नही करने पर तीन माह का कठोर कारावास पृथक से भुगताये जाने का आदेश दिया गया है । प्रकरण में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक न्याजी खान ने पैरवी की एवं प्रकरण की विवेचना थाना भाटापारा ग्रामीण के तत्कालिन सहायक उपनिरीक्षक सी आर साहू व्दारा किया गया ।
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