नया नियम : अब अमानक हेलमेट पहनने से होगी भारी-भरकम जुर्माना - HUMSAFAR MITRA NEWS

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Friday, February 12, 2021

 

नए नियम के तहत बीएस स्टैंडर्ड वाले हेलमेट लगाना जरूरी, दूसरे पहनने पर भी होगा चालान

पं. गणेशदत्त राजू तिवारी की रिपोर्ट 

'हमसफर मित्र न्यूज'। 



ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने नए साल से ट्रैफिक नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं। इनमें मुख्य रूप से हेलमेट लगाए बिना टू-व्हीलर चलाते पकड़े गए तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसके बाद अगले तीन महीने तक आपके पास डीएल तो रहेगा, मगर यदि चेकिंग में पकड़े गए तो लाइसेंस नहीं होने का चालान होगा। अभी 31 मार्च तक दस्तवेजों की वैधता पर छूट है, इसलिए लोगों पर चालान की कार्रवाई नहीं हो रही है। आगामी 1 अप्रैल से हेलमेट पर चालान हो रहे लोगों के लाइसेंस कार्रवाई की डेट से तीन महीने तक चलन से बाहर मानें जाएंगे।

नए आदेश लागू होने से अब तक 500 से अधिक हेलमेट के चालान होने से इतने ही डीएल सस्पेंड हो चुके हैं। हेलमेट के चालान पर 1000 की पेनल्टी है। सेक्रेटरी आरटीए बरजिंदर सिंह ने कहा- हादसों को रोकने के लिए हेलमेट अनिवार्य किया गया है। जिन लोगों के हेलमेट पर चालान होंगे, उनके लाइसेंस खुद ही तीन महीने के लिए सस्पेंड हो जाएंगे।

राज्य सरकार ने एक्ट में किया संशोधन – सरकार ने मानसिक या फिर शारीरिक रूप से अक्षम होने पर किसी के द्वारा वाहन चलाने पर 1000 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया है। इसके अलावा नाबालिग की ओर से वाहन चलाने पर, रेडलाइट जंप करने पर या गलत पार्किंग पर मात्र 500 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। जबकि केंद्रीय संशोधित एक्ट में इनके लिए 5000 रुपए और नाबालिग द्वारा बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर केंद्र सरकार द्वारा सख्ती बरतते हुए 25 हजार रुपए जुर्माना और अभिभावक को 3 साल कैद तक का प्रावधान किया है, जिसे कि पंजाब सरकार ने संशोधित करके हटा दिया है।

ऐसे दस्तावेज होंगे चेक… फोर व्हीलर या टू व्हीलर वाहनों के कौन-कौन से दस्तावेज कंप्लीट नहीं है अथवा किस वाहन का चालान हुआ है, इसकी पूरी जानकारी सरकार के एम परिवहन एप पर आसानी से मिल जाएगी। एम परिवहन एप के ई-चालान ऑप्शन पर व्हीकल नंबर डालते ही संबंधित वाहन की पूरी डिटेल आ जाएगी। साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार बीएस स्टैंडर्ड वाले हेलमेट लगाना जरूरी है।

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