दशहरा पर्व में पुतला दहन के संबंध में दिशा निर्देश जारी… 50 लोगों से अधिक लोग नही हो सकेंगे शामिल… 10 दिन पहले SDM से लेनी होगी अनुमति…
पं. गणेशदत्त राजू तिवारी की रिपोर्ट
'हमसफर मित्र न्यूज'।
कोरबा। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिये दशहरा पर्व एवं पुतला दहन के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये है। जारी आदेशानुसार दशहरा पर्व में बनाए गए पुतलो की ऊंचाई 10 फीट से अधिक नहीं होगी। पुतला दहन का आयोजन किसी बस्ती या रहवासी इलाके में नहीं किया जाएगा।
पुतला दहन खुले स्थान पर करने के निर्देश दिए गये हैं। पुतला दहन कार्यक्रम में आयोजन समिति के मुख्य पदाधिकारी सहित 50 व्यक्ति से अधिक लोग कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकेंगें। आयोजन के दौरान केवल पूजा करने वाले व्यक्ति ही शामिल होंगे।कार्यक्रम के दौरान अनावश्यक भीड़ एकत्रित ना हो इसकी जिमेदारी आयोजन समिति की होगी। यथासंभव ऑनलाइन माध्यमों से आयोजन का प्रसारण करने के निर्देश दिये गये हेैं। आयोजन समिति को आयोजन की वीडियोग्राफी कराने तथा एक रजिस्टर संधारित करने के निर्देश दिये गये हैं।
जिसमें दशहरा पर्व, पुतला दहन कार्यक्रम में आने वाले सभी व्यक्तियों का नाम पता मोबाइल नंबर दर्ज किया जाएगा। आयोजन स्थल पर सीसीटीवी कैमरा लगाये जायेंगे ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने पर कांटेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके।
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