रेत खदान की अनियमितता पर 15 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना - HUMSAFAR MITRA NEWS

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Wednesday, May 27, 2020


रेत खदानों की अनियमितता पर 15 लाख 50 रुपये का जुर्माना

बिलासपुर। संजय मिश्रा
'हमसफर मित्र'। 

   बिलासपुर जिले में संचालित रेत खदानों से मूल्य से अधिक राशि वसूलने, रायल्टी पर्ची प्रदान नहीं करने एवं स्वीकृत क्षेत्र से बाहर उत्खनन किये जाने की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए कलेक्टर के निर्देश पर 7 रेत खदान संचालकों पर 15 लाख 50 रुपये का अर्थदंड आरोपित किया गया है।
   खदान संचालक बबलू जोशी मंगला पर 1 लाख 50 हजार, विजय सिंह सरकंडा एवं लच्छनपुर पर 5 लाख, जितेन्द्र जायसवाल अकलतरी पर  2 लाख 50 हजार, घनश्याम साहू मनवा पर 2 लाख 50 हजार, श्री सौरभ श्रीवास घूटकू पर 1 लाख 50 हजार, घनश्याम साहू रहटाटोर पर 2 लाख 50 हजार,  कुल राशि 15 लाख 50 हजार अर्थदण्ड आरोपित कर राशि जमा किये जाने हेतु नोटिस जारी किया गया है।
उप-संचालक खनिज ने जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत उत्खनन एवं व्यवसाय नियम 2019 के नियम 15 के तहत नियमों का उल्लंघन किये जाने पर जमा कार्यपालन प्रतिभूति राशि में से कुछ भाग जप्त करने का प्रावधान है। अर्थदण्ड की राशि जमा नहीं किये जाने पर रेत खदान संचालकों द्वारा जमा प्रतिभूति से उक्त राशि की कटौती की जायेगी।

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