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Thursday, October 27, 2022

 


नहीं मिलेगा 2 रूपए किलो का राशन और लगेगी 27 रूपए किलो पेनल्टी, यदि घर में है ये 6 चीजें

'हमसफर मित्र न्यूज' 



 केन्द्र और राज्य की सरकारों द्वारा दिया जाने वाला फ्री राशन आपके लिए बंद हो सकता है। अगर आपने भी नियमों की धज्जियाँ उड़ाई है तो आपके पास राशन कार्ड सरेंडर करने का मौका है। क्योंकि सरकार द्वारा फिर 27 रूपए किलो के गेहूं की पेनल्टी लगाई जाती है। यह पेनल्टी तब से लागू होती है, जब से आपने राशन लेना शुरू किया था। राशन कार्ड बनवाने के नियमों में भी रसद विभाग ने बड़ा बदलाव किया है। सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद परिवार फ्री राशन ले रहा है तो आपको जेल भी हो सकती है।


इन परिस्थितयों में राशन कार्ड को करें सरेंडर

गरीबी रेखा के मापदंडों में नहीं आने पर

घर में तमाम सुख सुविधा होने बावजूद भी राशन लेने पर

परिवार का सदस्य सरकारी सेवा में होने पर


पारिवारिक आय मासिक 3000 हजार रूपए से ज्यादा होने पर


APL के लिए पारिवारिक आय 10 हजार रूपए मासिक से ज्यादा होने पर


एक से अधिक जगह राशन कार्ड होने पर


दरअसल वर्ष 2020 में कोरोना की शुरूआत में केन्द्र सरकार ने बहुत बड़ी संख्या में राशन कार्ड जारी किए थे। इन राशन कार्ड के जरिए लोगों को राशन, अनाज, तेल, चीनी आदि उपलब्ध करवाए गए थे। उस दौरान बहुत से अपात्र लोगों ने भी कार्ड बनवा लिए थे और योजना का गलत तरीके से लाभ उठाया था। परन्तु अब सरकार चाहती है अपात्र लोगों को इस योजना से बाहर किया जाए। इसके लिए सरकार उन सभी लोगों को अपना राशन कार्ड सरेंडर करने का अंतिम अवसर दे रही हैं। यदि अपात्र होने के बावजूद भी किसी ने राशन कार्ड सरेंडर नहीं किए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी औऱ उन्हें दिए गए राशन के बदले भुगतान की वसूली भी की जाएगी।


इन लोगों को माना गया है राशन कार्ड बनवाने के लिए अपात्र

ऐसे नागरिकों को इस योजना के लिए अपात्र माना गया है जिनके पास-

1. 100 वर्ग मीटर से अधिक का प्लॉट, मकान या फ्लैट है,

2. जिनके पास गाड़ी, ट्रैक्टर है,

3. जिनके पास एयरकंडीशनर है,

4. जिनकी गांवों में दो लाख रुपए व शहर में तीन लाख रुपए से अधिक की पारिवारिक आय है,

5. जिनके पास 5 किलोवाट की क्षमता का जनरेटर हो या,

6. जिनके पास एक या एक से अधिक हथियार के लाइसेंस हों।


उपरोक्त में से यदि एक भी वस्तु जिनके पास है, वे सभी नए नियमों के अनुसार योजना के लिए अपात्र माने गए हैं। उन लोगों के अपील की गई है कि वे अपना राशन कार्ड तहसील अथवा डीएसओ कार्यालय में सरेंडर कर दें। बाद में यदि जांच में उन्हें अपात्र पाया गया तो उनका राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी।


केवल इनको मिल सकेगा राशनकार्ड 


1. ऐसे सभी परिवार जिनके पास खुद का पक्का मकान नहीं है या झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं।

2. भीख मांगने वाले

3. दिहाड़ी मजदूर या कामगार

4. घरेलू काम-काज कर अपनी आजीविका चलाने वाले श्रमिक

5. ड्राईवर तथा कुली व बोझा उठाने वाले श्रमिक

6. भूमिहीन किसान

7. कूड़ा-करकट बीनने वाले

8. राज्य सरकार द्वारा चिन्हित पात्र परिवार

9. वर्ष 2011 में हुई आर्थिक जनगणना में चिन्हित किए गए गरीब परिवार।



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