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Wednesday, March 31, 2021

 

31 मार्च के बाद लाइसेंस अपडेट नहीं करने वाले नर्सिंग होम पर होगी कार्रवाई

 गणेशदत्त राजू तिवारी की रिपोर्टः

'हमसफर मित्र न्यूज'। 



लाइसेंस अपडेट करने के लिए अंतिम अवसर दिया गया है।

बिलासपुर: हर पांच साल में निजी अस्पतालों को नर्सिंग होम एक्ट के तहत अपने लाइसेंस का नवीनीकरण करना होता है। जिले के 40 से ज्यादा नर्सिंग होम के लाइसेंस अपडेट नहीं हो सका है। ऐसे में इन्हें 31 मार्च तक अपडेट कराने का समय दिया गया था। इसके बाद भी 30 से ज्यादा नर्सिंग होम का लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं हो सका है। तय समय के बाद ऐसे अस्पतालों के लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

जिले में 111 छोटे बड़े नर्सिंग होम संचालित हो रहे हैं। उन्हें नियमानुसार हर पांच में साल में नर्सिंग होम एक्ट के तहत अपना लाइसेंस नवीनीकरण कराना होता है। ऐसे में 2017-20 में इन्हें फिर लाइसेंस नवीनीकरण कराना था। लेकिन साल 2020 में कोरोना महामारी की वजह से इन्हें छूट दी गई थी। इसके बाद 2021 शुरू होते ही 31 मार्च तक का समय दिया गया।

अब अंतिम तिथि मंे कुछ ही दिन शेष है, लेकिन अभी तक 30 से ज्यादा अस्पतालों ने अपना लाइसेंस अपडेट नहीं कराया है। इसी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने वित्त वर्ष के अंतिम दिन उन्हें नवीनीकरण कराने के निर्देश दिए हैं। 31 मार्च खत्म होते ही नए वित्त वर्ष से इस सभी अस्पतालों का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

बड़े अस्पताल भी लिस्ट में शामिल

30 अस्पताल में लगभग एक दर्जन से ज्यादा बड़े अस्पताल हैं। उन्होंने भी नर्सिंग होम एक्ट का पालन करना जरूरी नहीं समझा है। ऐसे में अब इन्हें अंतिम मौका दिया गया हैं। 31 मार्च तक इन्हें लाइसेंस अपडेट करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

डा प्रमोद महाजन
सीएमएचओ, बिलासपुर

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