बिलासपुर में फर्जी दस्तावेज बनाकर एक ही जमीन को दो बार बेचा, जुर्म दर्ज
अमेरी में जमीन का फर्जी दस्तावेज तैयार कर एक ही जमीन को दो बार बेचने का मामला सामने आया है।
पं. गणेशदत्त राजू तिवारी की रिपोर्ट
'हमसफर मित्र न्यूज'।
बिलासपुर: अमेरी में जमीन का फर्जी दस्तावेज तैयार कर एक ही जमीन को दो बार बेचने का मामला सामने आया है। इस पर पीड़ित व्यवसायी ने मामले की शिकायत सिविल लाइन थाने में की है। शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस ने जुर्म दर्ज कर लिया है।
विनोबा नगर निवासी ब्रजेश अग्रवाल व्यवसायी हैं। उन्होंने सिंधी कालोनी में रहने वाले होलाराम पेसवानी और राजकिशोर नगर में रहने वाले अविनाश पेसवानी पर जमीन का फर्जी दस्तावेज तैयार कर दो बार बेचने का आरोप लगाया है। व्यवसायी ने पुलिस को बताया कि अमेरी स्थित भूमि के चार अलग-अलग टुकड़ों पर उनका कब्जा है।
वे इस भूमि को 24 जनवरी 2008 में सरोज अग्रवाल, शारदा प्रसाद मिश्रा, राजेंद्र अग्रवाल और सरजू प्रसाद मिश्रा से खरीदा था। इसके बाद से ही वे भूमि में काबिज हैं। साथ ही जमीन के दस्तावेज में भी उनका नाम दर्ज है।
होलाराम पेसावनी ने अपनी भूमियों 25 नवंबर 1985 को बेच दिया था। बिसनलाल की मृत्यु के बाद उक्त भूमियों को बिसनलाल के बेटे रमेश कुमार ने चार अलग-अलग टुकड़ों में बेच दिया था। इसके बाद चारों ने भूमि ब्रजेश अग्रवाल के बाद बेच दिया। इसके बाद से ब्रजेश भूमि पर काबिज चले आ रहे हैं।
जमीन को 35 साल पहले बेचने के बाद भी होलाराम ने तोताराम पेसवानी द्वारा व्यवहार वाद में प्रतिदावा पेश का अपने पक्ष मे निर्णय प्राप्त कर लिया। इसमें उन्होंने न्यायालय में जमीन बेच देने की बात छुपाते हुए खुद को जमीन का मालिक बताया। इसके बाद न्यायालय के आदेश का हवाला देकर राजस्व अभिलेख में नाम दुस्र्स्त करा लिया।
इसके बाद उन्होंने 16 जून 2020 को हमेश कुमार के पास जमीन बेच दी। मामले की जानकारी होने पर ब्रजेश ने मामले की शिकायत सिविल लाइन थाने में की है। उन्होंने सिविल लाइन पुलिस को जमीन के दस्तावेज और न्यायालय से जारी आदेश की प्रति सौंपी है। इसके आधार पर सिविल लाइन पुलिस ने धोखाधड़ी का जुर्म दर्ज कर लिया है।
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