जयरामनगर सरंपच चुनाव विवाद पहुंचा हाई कोर्ट, डिवीजन बेंच ने मस्तूरी एसडीएम को जारी किया नोटिस
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने मस्तूरी एसडीएम को चुनाव विवाद का नियमानुसार निराकरण करने जारी किया फरमान
पं. गणेशदत्त राजू तिवारी की रिपोर्ट
'हमसफर मित्र न्यूज'।
बिलासपुरः 14 फरवरी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का विवाद अब हाई कोर्ट पहुंच गया है। ग्राम पंचायत जयरामनगर में हुए पंचायत चुनाव और परिणाम को लेकर बीते एक वर्ष से चर्चा चल रही है। लीलाबाई शर्मा ने आरोप लगाई थी कि मतगणना के दौरान मतपत्रों की गिनती में गड़बड़ी और रिजेक्ट वोटों को सही बताते हुए उसे जानबुझकर कर पराजित कर दिया गया था। निचली अदालत में सच सामने आया और उसे विजयी घोषित किया गया।
गिरजा देवी अब हाई कोर्ट पहुंच गई है। उसने एसडीएम के फैसले को हाई कोट के डिवीजन बेंच के समक्ष चुनौती दी है। मामले की सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने मस्तूरी एसडीएम को नोटिस जारी कर चुनाव आयोग के मापदंडों और गाइड लाइन के अनुसार प्रकरण का निराकरण करने का निर्देश जारी किया है। वर्ष 2020 में प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुआ था। ग्राम पंचायत के अलावा जनपद व जिला पंचायत सदस्यों के लिए वोट डाले गए थे।
चुनाव के दौरान ग्राम पंचायत जयरामनगर के पंचायत चुनाव की चर्चा भी जोरशोर से हो रही थी। दोनों ही उम्मीदवारों ने चुनाव को प्रतिष्ठा से जोड़ लिया था। प्रचार प्रसार में एक दूसरे को टक्कर देने के साथ ही मतदान के दौरान विवाद की स्थिति भी बनी थी। मतगणना के दौरान यह और भी गहरा गया था। मतगणना के बाद गिरजा देवी अग्रवाल को पीठासीन अधिकारी ने विजयी घोषित कर दिया था। इसे लीलाबाई शर्मा ने मस्तूरी एसडीएम के समक्ष चुनौती दी थी।
पुनर्गणना के बाद मस्तूरी एसडीएम ने 26 वोटों से विजयी घोषित कर दिया। एसडीएम के आदेश के साथ्ा ही सरपंच की कुर्सी की अदला-बदली हो गई। एसडीएम के फैसले को चुनौती देते हुए गिरजा देवी अग्रवाल ने अपने वकील के जरिए हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन व जस्टिस पीपी साहू के डिवीजन बेंच में हुई। प्रकरण की सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने मस्तूरी एसडीएम को नोटिस जारी कर आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रकरण का निराकरण करने का आदेश जारी किया है।
No comments:
Post a Comment