सौतेला पिता ने नाबालिग लड़की से किया दुष्कर्म
पं. गणेशदत्त राजू तिवारी की रिपोर्ट
'हमसफर मित्र न्यूज'।
रायपुरः राजधानी रायपुर में रिश्तों को तार-तार करने वाले एक आपराधिक मामले में पुलिस ने तेजी से काम करते हुए महज 48 घंटों के अंदर चार्जशीट न्यायालय में पेश कर दी। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने भी महज 10 दिनों में सुनवाई पूरी कर आरोपित को सजा सुना दी। खमतराई पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत दिसंबर माह में हुई शर्मनाक घटना में एक सौतेले पिता ने अपनी पुत्री के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में रायपुर पुलिस ने धारा 376,376 A,B,376(2) और पास्को एक्ट की धारा चार और छह के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपित पिता को गिरफ्तार करने के बाद रिमांड पर जेल भेजा था।
पुलिस प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मात्र 48 घंटों के अंदर ही मामले की जांच पूरी कर कोर्ट के समक्ष चालान प्रस्तुत कर दिया था। इस पर न्यायालय ने राजीव कुमार अतिरिक्त सत्र न्यायधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट जिला रायपुर ने 19 जनवरी 2021 से ट्रायल चालू कर दिनांक 29 जनवरी 2021 को महज 10 दिन के अंदर ही मामले में आरोपी शंभू बीन पिता जंगलू बीन उम्र 47 वर्ष निवासी रावाभाटा को 20 वर्ष की सजा और 70 हजार रुपये बतौर जुर्माना की सजा सुनाई है।
मामले की विवेचना खमतराई थाना में पदस्थ उप निरीक्षक अजय झा ने निरीक्षक संजय पुंढीर के निर्देश में की है। एसआई झा ने बताया कि उक्त प्रकरण एसएसपी रायपुर अजय यादव द्वारा विशेष रूचि लेकर मामले की विवेचना संबंधी दिशा निर्देश दिए गए थे, ताकि ऐसे प्रकरणों में समाज में इस प्रकार के कृत्य को अंजाम देने वाले आरोपितो को गंभीर सजा मिले एवं समाज में एक अच्छा संदेश जाएl
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