छत्तीसगढ़ में फिर लागू की जा सकती हैं लॉकडाउन
पं. गणेशदत्त राजू तिवारी की रिपोर्ट
'हमसफर मित्र न्यूज'।
6 सितंबर 2020 : छत्तीसगढ़ के नगरीय क्षेत्र को फिर से बंद किया जायेगा। हालांकि पिछली बार के लॉकडाउन से इसका स्वरूप बदला हुआ होगा। खबर है कि लॉकडाउन के बजाय इस दफा नगरीय क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर बंद किया जायेगा। मतलब वार्डों में मरीजों के हिसाब से बंद किया जायेगा।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज कलेक्टरों को बैठक में इस बात के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोरोना के मुद्दे पर सीएम हाउस में अफसरों की बड़ी बैठक ले रहे हैं।
लॉकडाउन : कोरोना के मद्देनजर ये जिला 1 सप्ताह के लिए लॉक…. फल, सब्जी व किराना दुकानें भी रहेंगी बंद… सिर्फ दवा व दूध की दुकानें ही खोलने की इजाजत
बैठक में मरीजों की संख्या, उपचार की व्यवस्था, बेड की संख्या, उपचार के तरीके, डाक्टरों की उपलब्धता, होम आइसोलेशन की सुविधा, दवा और किट के इंतजाम सहित कई अन्य बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है। बैठक में लॉकडाउन को लेकर भी चर्चा हुई। अधिकारियों से बातचीत के बाद निर्णय लिया गया है कि संपूर्ण लाॉकडाउन के बजाय जिलों के नगरीय क्षेत्र में वार्डों के आधार पर कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाये। मतलब जिन वार्डों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जायेगा, वहां उद्योगों को छोड़ सभी तरह के व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद कर दिये जायेंगे। इस फैसले के लिए कलेक्टर को अधिकृत कर दिया गया है।
कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद सभी तरह की दुकानें बंद हो जायेगी, शर्तों के साथ सिर्फ दूध की दुकानें खुलेगी, वहीं बैंक, दवा, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, मीडिया सहित कुछ अति आवश्यक सेवा को ही इससे छूट दी जायेगी।
पिछली बार की तरह ही इस दफा भी लॉकडाउन होगा, लेकिन केंद्र के नियमों सं बंधे होने की वजह से लॉकडाउन के बजाय उसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर लॉक किया जायेगा। मतलब पिछली दफा की तरह पूरे नगरीय क्षेत्र को बंद नहीं किया जायेगा, बल्कि वार्डों के हिसाब से कंटेनमेंट जोन घोषित कर लॉकडाउन किया जायेगा, या फिर कलेक्टर चाहें तो संपूर्ण नगरीय क्षेत्र को भी कंटेनमेंट जोन घोषित कर शहर को लॉक करने का आदेश दे सकते हैं। मतलब बंद करने का पूरा का पूरा अधिकार अब कलेक्टर को होगा। कलेक्टर इस बात का फैसला करेंगे कि क्या पूरे नगरीय क्षेत्र को बंद कर दिया जाये या फिर वार्डों के आधार पर बंद किया जाये।
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